अतीक अहमद को सजा सुनाते ही रोने लगे दोनों भाई, जानें किस मामले में माफिया डॉन को मिली आजीवन कारावास

atiq ahmad latest news: उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश को उम्रकैद की सजा मिली है. इन दोषियों को सजा MP/MLA कोर्ट द्वारा सुनाई गयी है.

By Radheshyam Kushwaha | March 28, 2023 3:06 PM
an image

प्रयागराज. उमेश पाल अपहरण मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है. अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश को उम्रकैद की सजा मिली है. इन दोषियों को सजा MP/MLA कोर्ट द्वारा सुनाई गयी है. वजानें किस मामले में माफिया डॉन को मिली आजीवन कारावासहीं, अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया है. सजा का ऐलान होते ही दोनों भाई रोने लगे. कोर्ट का फैसला आने के बाद से प्रदेश भर में चर्चा शुरू हो गयी है कि अब अतीक अहमद को कहां रखा जाएगा. लोगों का कहना है कि अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा या फिर माफिया डॉन सजा नैनी सेंट्रल जेल में ही काटेगा.

अतीक अहमद को सजा सुनाते ही रोने लगे दोनों भाई

बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था. अपहरण के दौरान उमेश पाल के साथ मारपीट भी की गयी थी. 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चल रहा था. MP-MLA कोर्ट ने 17 साल इस मामले में सजा सुनाई है. माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के नैनी जेल ले आया गया. जब अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया, इस दौरान कोर्ट परिसर में अतीक को फांसी दो के नारे भी लगी. वहीं अतीक अहमद को सजा सुनाते ही रोने लगे दोनों भाई कोर्ट परिसर में ही रोने लगे.

Also Read: अतीक अहमद और अशरफ की सजा पर आएगा फैसला, उमेश पाल अपहरण केस में हैं आरोपी, जानें पूरा मामला…
जानें किस मामले में माफिया डॉन को मिली आजीवन कारावास

बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को हत् कर दी गयी थी. इसके बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्या का चश्मदीद था. उमेश पाल ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था. अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र है.

Exit mobile version