UP सहायक शिक्षक भर्ती : क्वालीफाइड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, जानें पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है

By Rajat Kumar | June 2, 2020 10:56 AM

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. बता दें कि इसके तहत सोमवार रात 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों की जिले के हिसाब से लिस्ट जारी कर दी गई है.

बता दें कि सोमवार रात जारी किये गये लिस्ट को उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. आखिरी लिस्ट में शामिल 67867 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद दिया जाएगा. गौरतलब है कि काउंसलिंग के लिए 3 जून से 6 जून 2020 तक समय निर्धारित किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में होनी है मामले की सुनवाई

वहीं इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्धारित कटऑफ को मंजूरी देने के बाद भर्ती को शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया ते. इसी बीच भर्ती प्रक्रिया के पहले कदम पर ही प्रदेश के शिक्षामित्रों ने रोड़ा अटका दिया है. शिक्षामित्रों ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उत्तर प्रदेश के इस बार शिक्षामित्रों ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में पदों को होल्ड करने की मांग की है, शिक्षामित्र शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई कर सकता है.

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की जा चुकी है, जिसमें कहा गया है कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न करे.प्रदेश में बीते वर्ष शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें चार लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इस परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने भर्ती के लिए सामान्य वर्ग में 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी अंक तय किये थे. सरकार के इस फैसले को शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. हाइकोर्ट में मामले पर लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला राज्य सरकार के हक में दिया गया. शिक्षा मित्र सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कटऑफ बढ़ा दी थी.

Posted By : Rajat Kumar

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