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बिना हेलमेट पकड़े गए तो 1000 रुपये का कटेगा चालान, देखिए क्या है योगी सरकार का फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण एवं ऐसे वाहनों के चलन को प्रोत्साहन देने के लिए कर में छूट देने का फैसला किया है. इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण एवं इस्तेमाल को प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है. इसके लिए कुछ संशोधन किये गये हैं.

By Agency | June 16, 2020 7:45 PM

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण एवं ऐसे वाहनों के चलन को प्रोत्साहन देने के लिए कर में छूट देने का फैसला किया है. इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण एवं इस्तेमाल को प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है. इसके लिए कुछ संशोधन किये गये हैं.

मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले एक लाख बनने वाले दुपहिया इलेक्ट्रानिक वाहन पर रोड टैक्स में 100 फीसदी की छूट और चौपहिया वाहनों में 75 फीसदी की छूट प्रदान की गयी है. उन्होंने बताया कि राज्य कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है. इसमें पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपये कर जुर्माना होगा. सरकार काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपये, गलत तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

इसी तरह बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये जुर्माना होगा. फायर ब्रिगेड व एंबुलेस को रास्ता नहीं देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया. सिंह ने बताया कि एक अन्य फैसले में तय किया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी. इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया. उन्होंने बताया कि मिर्जापुर में ग्राम देवरी में तहसील सदर में 6.50 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को नि:शुल्क जमीन दी गयी है. यहां केंद्रीय विद्यालय बनेगा.

सेना व अर्धसैनिक बलों के आश्रितों के लिए योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला

देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला किया. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला किया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी. इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया.

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