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UP Chunav 2022: वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वाएं अपना नाम? जानें पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. इस सूची में कुछ मतदाताओं का नाम नहीं है. ऐसे मतदाता अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, पढ़ें ये खास रिपोर्ट..

UP Chunav 2022: उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे लेकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने एक सप्ताह तक बूथों पर इस सूची को प्रकाशित करने का आदेश दिया है. ऐसे में लोग मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं.

दरअसल, चुनाव आयोग उन भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रदान करता है, जिन्होंने योग्यता तिथि (निर्वाचक नामावली के संशोधन के वर्ष की पहली जनवरी) पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है. नागरिक, स्वयं को सामान्य मतदाता के रूप में नामांकित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म-6 भर सकते हैं. पंजीकृत मतदाताओं को भी अपने नामांकन की स्थिति की जांच करनी चाहिए.

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इस तरह अपना नाम करें चेक

आप वोट करने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं, यह देखने के लिए https://electoralsearch.in/ पर जाएं. यदि आपका नाम सूची में दिखाई देता है, तो आप मतदान करने के पात्र हैं, अन्यथा आपको मतदान करने के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है. मतदाता पंजीकरण के लिए https://voterportal.eci.gov.in पर जाएं. साथ ही, मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने या ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आप मतदाता हेल्पलाइन ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं.

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वोट करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें

  • सामान्य मतदाताओं को फॉर्म 6 भरना होगा. यह फॉर्म ‘पहली बार मतदाता’ और ‘दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं’ के लिए भी है.

  • एनआरआई मतदाता को फॉर्म 6ए भरना होगा.

  • मतदाता सूची में विलोपन या आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरें.

  • वोटर आईडी में नाम, फोटो, आयु, पता, जन्म तिथि, संबंध का प्रकार, लिंग आदि में किसी भी बदलाव के लिए फॉर्म 8 भरें.

  • एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान पर स्थानांतरण के मामले में फॉर्म 8ए भरें.

  • अधिक जानकारी के लिए https://ecisveep.nic.in/ पर लॉग इन करें.

समय सीमा और प्रमुख तिथियां

उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची को लगातार अपडेट किया जाता है.

वोट करने के लिए पंजीकरण के लिए जरूरी बातें

  • आप भारतीय नागरिक हों.

  • आपने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के वर्ष की अर्हक तिथि अर्थात 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो.

  • आप सामान्यतया उस निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग/मतदान क्षेत्र के निवासी हैं, जहां आप नामांकन कराना चाहते हैं.

  • मतदाता के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

यदि आप उपरोक्त मानदंडों को पूरा करते हैं तो मतदाता हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाएं.

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ऑफलाइन वोट करने के लिए पंजीकरण कैसे करें

आप ऑफलाइन भी नामांकन कर सकते हैं. इसके लिए प्रपत्र 6 की दो प्रतियां भरें. यह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालयों में भी निःशुल्क उपलब्ध है.

संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से दाखिल किया जा सकता है या उन्हें संबोधित डाक द्वारा भेजा जा सकता है या आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है. किसी भी मदद के लिए 1950 पर कॉल कर सकते हैं.

Posted By : Achyut Kumar

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