Lucknow News: पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं, दरअसल, इस बार माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ एक बिजनेसमैन को अगवा कर देवरिया जेल में मारने-पीटने और रंगदारी वसूलने के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
बता दें कि सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने इस मामले में मो. उमर के अलावा भी एक अन्य अभियुक्त योगेश कुमार के खिलाफ भी यही आदेश जारी किया है.
दरअसलस, 28 दिसंबर, 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक, देवरिया जेल में बंद अतीक ने अपने गुर्गाे के जरिए तंमचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया. अतीक ने उसे एक स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा, लेकिन जब उसने मना किया तो अतीक के बेटे उमर और उसके गुर्गों ने पिटाई कर दी. इसके बाद कारोबारी जायसवाल से बेहोशी की अवस्था में ही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत बनवा लिए, और करीब 45 करोड़ की सम्पति अपने नाम करा ली.
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इसके बाद थाना कृष्णानगर से संबधित इस मामले की जांच की गई. जांच के दौरान पुलिस ने अतीक अहमद समेत आठ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. लेकिन जब इस मामले की जांच 23 अप्रैल, 2019 को सीबीआई को मिली तो टीम ने अतीक अहमद, फारुख, जकी अहमद, मो. उमर, जफर उल्लाह, गुलाम सरवर समेत 12 आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच शुरु की. फिलहाल, इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.