Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) संचालित कर रही है. समाज में बेटियों को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए शुरू की गई इस योजना में कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है.
उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को दिया जाता है. खास बात है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटियों की शिक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है. इसके लिए अलग अलग किस्तों में सरकार की ओर से धनराशि प्रदान की जाती है.
MukhyaMantri Kanya Sumangala Yojana के तहत सरकार पात्र परिवार की दो बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. पहली किस्त बेटी के जन्म के समय दी जाती है. इसमें बच्ची के जन्म के समय 2000 रुपए की पहली किस्त मिलती है. वहीं 1000 रुपए की दूसरी किस्त एक साल बाद जब सभी टीके लग जाते हैं, तब मिलती है. तीसर किस्त 2000 रुपए की पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान मिलती है.चौथी किस्त 2000 रुपए की की छठवीं क्लॉस में एडमिशन के दौरान मिलती है. ऐसे ही कक्षा नौ में एडमिशन के समय पांचवी किस्त 3000 रुपए की और अंतिम किस्त 5000 रुपए की छठवीं किस्त स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के समय मिलती है.
Also Read: सीएम योगी को छेड़छाड़ पीड़ित छात्राओं ने खून से लिखा खत, कहा- बाबा जी… हम सब आपकी बिटिया, न्याय दीजिए
-
लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो.
-
उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो.
-
निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्वो, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा.
-
लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो.
-
परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों.
-
परिवार की दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा.
-
यदि किसी महिला की पहली संतान लड़की है और अगले प्रसव से जुड़वां बच्चियां पैदा होती हैं, ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जाएगा.
-
यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो जैविक संतानों तथा कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी.
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php पर जाएं.
-
होम पेज पर नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करें.
-
इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा, यहां आपको I agree पर क्लिक कर continue बटन पर क्लिक करें.
-
अब आपकी स्क्रीन पर योजना के तहत पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा.
-
फॉर्म में सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद send sms otp पर क्लिक करें.
-
अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा इसे दर्ज करें.
-
ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई और साइन इन के विकल्प पर क्लिक करें.
-
फिर आपको खुले पेज में अपनी लॉगिन आईडी – यूजर नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर के साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना है.
-
इसके पश्चात आपके सामने सुमंगला योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है.
-
फॉर्म में बालिका की सभी पूछी गयी जानकारियों को दर्ज करें.
-
अब आपको फॉर्म में बैंक पासबुक की पीडीएफ अपलोड करनी है.
-
सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद GO पर क्लिक कर दें.
-
अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को यदि एक बालिका के लिए आवेदन फॉर्म भरना है तो उन्हें गर्ल चाइल्ड-1 पर क्लिक करना होगा.
-
दूसरी बालिका का आवेदन फॉर्म भरना है तो आवेदक को गर्ल चाइल्ड-2 पर क्लिक करना होगा.
-
फिर आवेदक सामने भरा गया आवेदन फॉर्म खुलेगा वहां आपको अन्य पूछी गयी जानकारियों को दर्ज करना है.
-
सभी जानकारियों को भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
-
अब आपकी आवेदन प्रकिया पूरी हो जाती है.
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. हालांकि ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपना एप्लिकेशन ऑफलाइन बीडीओ, एसडीएम, प्रोबेशनरी अफसर के कार्यालय में जमा करा करा सकते हैं.
-
Kanya Sumangala Yojana Offline Apply के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले सम्बन्धित कार्यालय में जाना होगा.
-
वहां जाकर आपको कन्या सुमंगला योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
-
अब फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को सही सही भरें.
-
सभी जानकारियों को भरने के बाद सम्बन्धित दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें.
-
अब पूरे फॉर्म को चेक करके उसी कार्यालय में जमा कर देना है.
-
आवेदन के कुछ दिन बाद आपको आपके बैंक खाते के माध्यम से लाभ राशि दे दी जाएगी.
जो उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से कन्या सुमंगला योजना आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं. योजना हेतु आवेदन फॉर्म के लिए ‘सुमंगला योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड‘ पर क्लिक करें.
महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों और समस्या से जुड़े शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर – 18008330100 तथा 18001800300 जारी किया गया है.