लखनऊ में डॉग पालने के लिए लाइसेंस न बनवाने पर लगेगा जुर्माना, 31 मई लास्ट डेट, जानें पूरी डिटेल

लखनऊः यूपी में कुत्तों का आतंक जारी है. प्रदेश में लगातार डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. ऐसे में अब लखनऊ में डॉग पालने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. लेकिन घरों में कुत्तों का व्यवसाय करने वालों का लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा.

By Shweta Pandey | May 24, 2023 10:05 AM

लखनऊः उत्तर प्रदेश में कुत्तों का आतंक जारी है. प्रदेश में लगातार डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. कुछ दिन पहले ही राजधानी लखनऊ में कुत्ते द्वारा काटने की घटना सामने आई. हर रोज नगर निगम में इसकी शिकायतें की जा रही हैं. ऐसे में नगर निगम द्वारा केवल दो सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल के दायरे में दो कुत्तों को पालने का ही लाइसेंस जारी होगा. जबकि तीन सौ वर्गमीटर के दायरे में अधिकतम चार कुत्ते ही पाल सकेंगे. साथ ही घरों में कुत्तों का व्यवसाय करने वालों का लाइसेंस नगर निगम द्वारा बनाया नहीं जाएगा. हालांकि कैटिल कैचिंग विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 9336212853 जारी किया गया है. 31 मई तक कुत्तों का लाइसेंस बनवाने का लास्ट डेट है.

नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी ने क्या बताया

नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि लखनऊ शहर में कई जगह लाइसेंस बनाने की सुविधा दी जा रही है. देसी ब्रीड का दो सौ रुपए लाइसेंस शुल्क है. जबकि सभी अंग्रेजी ब्रीड का एक हजार रुपये लाइसेंस शुल्क है. ध्यान रहें डॉग पालने के लिए लाइसेंस बनाने के लिए मोबाइल नंबर और वैक्सीनेशन कार्ड का होना सबसे ज्यादा जरुरी है. और अगर बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों से पांच हजार का जुर्माना है.

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लखनऊ में यहां बनवा सकते हैं डॉग पालने के लिए लाइसेंस

लखनऊ में अब डॉग पालने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. अगर बिना लाइंसेस किसी ने डॉग पाला तो उसे पांच हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. बता दें लाइसेंस बनवाने के लिए डॉग एंड पप्स विवेक खंड नीलकंठ के पास है. इसके अलावा विकास पेट केयर अग्रवाल प्लाजा चर्च रोड इंदिरानगर, जीव आश्रय 5/350 विकास खंड गोमतीनगर, अलीगंज पेट शाप एंड क्लीनिक पेट हेल्थ केयर एंड क्लीनिक, जानकीपुरम विस्तार सात पेट केयर सेंटर कल्याणपुर, दक्ष पेट क्लीनिक निलमथा, उदय पेट क्लीनिक एल्डिको, शुक्ला वेटनरी क्लीनिक आशियाना, अग्रवाल पेट क्लीनिक लेखराज मार्केट है. इन जगहों पर डॉग पालने के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं.

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