लखनऊ. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी छात्र- छात्राओं की फीस वापस नहीं करने पर गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (DM) मनीष कुमार वर्मा ने नोएडा के 90 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है. कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले इन प्राइवेट स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के प्राइवेट स्कूलों को एक आदेश दिया था. इन प्राइवेट स्कूलों को कोराना महामारी के समय (कोविड काल) ली गयी फीस से 15 फीसदी फीस वापस करनी थी. अभिभावकों को कोविड काल के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दी गयी फीस का 15 प्रतिशत वापस लौटाया जाना है. स्कूलों ने हाइकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया है. डीएम के आदेश के अनुसार सभी प्राइवेट स्कूलों को 10 दिन के अंदर आदेश का पालन न करने को लेकर जवाब देना होगा.
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (DM) मनीष कुमार वर्मा के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि फीस न लौटाने वाले 90 स्कूलों ने एक महीने के अंदर डीएम के आदेश का पालन नहीं किया तो 5-5 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. यानि निजी स्कूलों को एक लाख रुपये के जुर्माना सरकार को चुकानक के साथ ही अभिभावकों को कोर्ट के आदेश के अनुमसार 15 फीसदी फीस तत्काल वापस करनी होगी.
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (DM ) की कार्रवाई के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है. कुछ स्कूल प्रबंधकों ने अपना पक्ष रखा है. उनका कहना है कि कोविड के समस विद्यालय ने अभिभ्रावकों को ट्यूशन फीस सहित कई मदों में 30 फीसदी तक छूट दी गयी थी. स्कूल प्रबंधन से जुड़े अधिकतर लोग चाहते हैं कि उन्होंने फीस में जो छूट दी थी उस राशि को हाइकोर्ट के आदेश के पालन से जोड़कर देखा जाए.