UP News: हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा, 5 महीने के बेटे की पत्थर पर पटककर की थी हत्या

बांदा : बांदा जिले की एक अदालत ने पांच माह के बेटे की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोपी ने 2017 में अपने ही पांच साल के बेटे की हत्या कर दी थी. करीब तीन साल चले मुकदमे में शिवनरेश निषाद को दोषी करार दिया गया और उसे सजा सुनायी गयी.

By Agency | January 17, 2021 11:04 AM

बांदा : बांदा जिले की एक अदालत ने पांच माह के बेटे की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोपी ने 2017 में अपने ही पांच साल के बेटे की हत्या कर दी थी. करीब तीन साल चले मुकदमे में शिवनरेश निषाद को दोषी करार दिया गया और उसे सजा सुनायी गयी.

फौजदारी मामले के सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) विजय बहादुर सिंह परिहार ने रविवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खप्टिहा कला गांव के रहने वाले शिवनरेश निषाद उर्फ बन्दरा को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

शिवनरेश पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस शख्स ने 24 दिसंबर 2017 को अपने पांच महीने के बेटे की केन नदी में चट्टान पर पटक कर हत्या की थी. एडीजीसी परिहार ने बताया कि यह घटना 24 दिसंबर 2017 की शाम पौने पांच बजे की है, जब शराब के नशे में बन्दरा अपनी पत्नी भूरी की गोद से पांच माह के बेटे को छीन कर केन नदी ले गया था और वहां चट्टान पर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी.

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उन्होंने बताया कि मामले की प्राथमिकी दोषी की सास रन्नो देवी निवासी मोहारी फतेहपुर ने पुलिस में दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया कि इस मामले में अदालत में साक्ष्य के तौर पर नौ गवाह पेश किये गये.

Posted By: Amlesh Nandan.

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