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UP News: मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

UP News: बाहुलबली विधायक मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 16, 2022 5:26 PM

UP News: मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है. उन्हें गैंगस्टर एक्ट के मामले में मऊ की एमपी- एमएलए कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है.

बांदा जेल में बंद हैं मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी के वकील का कहना है कि एमपी-एमएलए कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. अगर इसके अलावा उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा, तो वह जेल से रिहा हो जाएंगे. मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद हैं. इससे पहले दो फरवरी को उन्हें गाजीपुर की एडीजे फर्स्ट कोर्ट से गैंगस्टर मामले में जमानत मिली थी.

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मुख्तार अंसारी के वकील ने बताया था, सीआरपीसी की धारा 436 ए के तहत गाजीपुर की जिला व सत्र न्यायालय की एडीजे फर्स्ट कोर्ट में अर्जी डाली गई थी, जिसमें हाईकोर्ट का एक डायरेक्शन भी लगाया गया था. अर्जी में मुख्तार की तरफ से कहा कि गैंगस्टर एक्ट में अधिकत सजा 10 साल की होती है, जबकि उसे जेल में बंद हुए 12 साल से अधिक समय हो गया है.

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मुख्तार अंसारी पर मऊ, वाराणसी और बाराबंकी आदि की अदालतों में मामला चल रहा है. मुख्तार को 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद रखा गया है.

Posted By: Achyut Kumar

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