Loading election data...

UP News: नए मतदाता 30 नवंबर तक बनवा सकते हैं वोटर आईडी, जानें कब किया जाएगा अंतिम सूची का प्रकाशन

UP News: यूपी निर्वाचन आयोग के अनुसार, नए मतदाता 30 नवंबर तक अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं. 5 जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | November 6, 2021 2:53 PM
an image

UP Chunav 2022: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है. मतदाता पुनरीक्षण का काम एक नवंबर से शुरू हो गया है. निर्वाचन आयोग के सीईओ अजय कुमार शुक्ला ने 30 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 30 नवंबर तक नये मतदाता वोटर आईडी बनवा सकते हैं . पांच जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा.

Also Read: एक नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, युवाओं और शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास ऐलान

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, अब लोग मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन वोटर ID बनवा सकेंगे. नाम जुड़वाना हो या फिर वोटर आईडी में कोई संशोधन करना हो, सभी काम ऑनलाइन होगा.

Also Read: Gorakhpur News: गोरखपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या ‘जीरो’, सीएम योगी ने जताई खुशी, कही ये बात

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला के मुताबिक, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेंगी. विशेष अभियान तिथि 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर रहेंगी. 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा. 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने अपील की है कि सभी मतदाता सूची में शामिल हों, इसके लिए अपना नाम जरूर मतदाता लिस्ट में जुड़वाएं. मतदाता का नाम एक ही जगह रह सकता है. दूसरी जगह किसी कीमत पर नाम दर्ज नहीं हो सकता है.

लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लगाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद जांच करके 18 साल से ऊपर के मतदाता को मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं.

Also Read: UP News: योगी सरकार अब सहकारी समितियों की जमीन पर खोलेगी पेट्रोल पंप, जानिये क्या है वजह

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरना होगा. वहीं, किसी प्रवासी द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6ए, नाम कटवाने के लिए फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज नामों में त्रुटियां ठीक कराने के लिए फार्म-8 भरा जाएगा. इसके अलावा, एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8ए भरना होगा और इसे संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केंद्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में से किसी एक जगह प्रस्तुत करना होगा.

Posted By : Achyut Kumar

Exit mobile version