यूपी में अब बिना मान्यता लिए चल रहे स्कूल होंगे बंद, लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना
बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने बीएसए को बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराने का निर्देश दिया है. साथ ही, विद्यालय संचालकों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिए हैं.
UP News: उत्तर प्रदेश में अब निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून-2009 के तहत बिना मान्यता के चल रहे स्कूल बंद होंगे. बिना मान्यता के कोई भी स्कूल संचालित नहीं हो सकता है. ऐसा स्कूल चलो अभियान के दौरान मिले फीडबैक की वजह से हुआ है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं
बता दें, अब प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों को बंद किया जाएगा. इससे पहले उस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का प्रवेश नजदीकी राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय में दिलाया जाएगा. इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है.
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बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने बीएसए को बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराने का निर्देश दिया है. साथ ही, विद्यालय संचालकों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिए हैं.
गणेश कुमार ने बिना मान्यता या मान्यता निरस्त होने के बावजूद विद्यालय संचालित करने वाले संचालकों से दस हजार रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूलने को कहा गया है. उन्होंने बिना मान्यता के संचालित होने वाले विद्यालयों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है.