UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सेवाकाल के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसकी विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार मानी जाएगी. राज्य सरकार ने इसके लिए ‘उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली’ में 12वां संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है. कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई. कुटुंब की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है.
दरअसल, कुटुंब की परिभाषा में अभी तक कर्मचारी के पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री, विवाहित पुत्र ही शामिल थे. अविवाहित पुत्री को शामिल नहीं किया था. केंद्र सरकार ने भी अपनी नियमावली में संशोधन कर विवाहित पुत्री को भी कुटुंब की परिभाषा में शामिल कर लिया है. अब यूपी सरकार ने भी विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का फैसला किया है.
यूपी में अभी तक विवाहित पुत्रियों को को मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं. कुछ मामले ऐसे भी सामने आये जब इकलौती विवाहित बेटी होने के चलते परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था.
Posted By: Achyut Kumar