UP News: अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस, जेल में माफिया और गैंगस्टर
यूपी (UP News) में योगी सरकार बनने के बाद माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज हुआ. यूपी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद बड़े-छोटे माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है.
लखनऊ: यूपी (UP News) में 2017 में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चला है. प्रयागराज के माफिया भाई अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और अशरफ (Ashraf) हो या फिर पूर्वांचल में धमक रखने वाले मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News), सभी के खिलाफ इस सरकार के कार्यकाल में कार्रवाई हुई है. माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस के कस्टडी के दौरान ही हत्याकर दी गई थी. इसके अलावा उसके बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. ऐसा ही कुछ हाल माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के साथ किया गया.
पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाया गया था मुख्तार
मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) को यूपी (UP News) सरकार लंबी कवायद के बाद पंजाब जेल से यूपी लेकर आई थी. मुख्तार जनवरी 2019 में मोहाली के एक बिल्डर से 10 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले में अरेस्ट हुआ था. उसे रोपड़ जेल में रखा गया था. मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा था. क्योंकि यूपी सरकार लगभग आठ बार पंजाब से मुख्तार अंसारी को लेने गई, लेकिन उसे हर बार वापस लौटा दिया जाता था. लगभग 26 महीने रोपड़ जेल में रहने के बाद 2021 में मुख्तार को बांदा जेल शिफ्ट किया गया था. मुख्तार को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाता था. मुख्तार के प्रति नरमी रखने वाले एक डिप्टी जेलर को सरकार सस्पेंड भी कर चुकी है.
18 महीने में आठ मामलों में सजा
आंकड़ों पर नजर डालें तो मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) 2005 से जेल में है. मऊ में त्रिस्तरीय चुनाव में दंगे के दौरान मुख्तार को जेल जाना पड़ा था. इसके बाद 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो गई. 2005 से 2017 तक सरकारों के साथ मुख्तार की जेलें भी बदली गई. लेकिन यूपी में योगी सरकार आने के बाद से मुख्तार के बुरे दिन शुरू हुए थे. पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी आने के बाद 18 महीने में मुख्तार को विभिन्न मामलों में 8 बार सजा हुई. इसमें उसे सश्रम सजा को साथ जुर्माना भी लगाया. मुख्तार अंसारी पर कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं.
इन मामलों में हुई सजा
-21 सितंबर 2022 लखनऊ आलमबाग थाने में दर्ज मारपीट व धमकाने के मुकदमे में सात सा की सजा और 37 हजार रुपये जुर्माना
-23 सितंबर 2022 लखनऊ के हजरतगंज थाने में गैंगस्टटर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पांच साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना
-15 दिसंबर 2022 गाजीपुर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माना
-29 अप्रैल 2023 गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में 10 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माना
-5 जून 2023 वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज हत्या के मामले में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना
-27 अक्तूबर 2023 गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 10 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माना
-15 दिसंबर 2023 वाराणसी के भेलूपुर थाने में धमकी के मामले में साढ़े पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना
-13 मार्च 2024 आयुध अधिनियम के तहत उम्रकैद और 2.02 लाख रुपये जुर्माना
यूपी सरकार का दावा
यूपी सरकार का दावा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते उत्तर प्रदेश में बीते 7 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक हिंसा की घटना नहीं हुई है. नवंबर 2019 से नवंबर 2023 के बीच प्रदेश के कुल 68 चिन्हित माफिया, अपराधी व गैंग के सदस्यों की 3723 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त और ध्वस्तीकरण किया गया. जनवरी 2021 से अक्टूबर 2023 तक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 4268 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई. गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मार्च 2017 से नवंबर 2023 तक कुल 22,301 अभियोग पंजीकृत किए गए. 70,879 अभियुक्त गिरफ्तार, 192 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 5800 घायल हुए. 120 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई.
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