यूपी निकाय चुनाव: मतदाता की हर शिकायत पर एक्शन लेगा निर्वाचन आयोग, गड़बड़ी पर तत्काल डॉयल करें ये नंबर
UP Nikay Chunav 2023: राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार के मुताबिक मतदाताओं की समस्या निस्तारण के लिए सभी जनपदों में अधिकारी तैनात हैं. लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग में कंट्रोल रूम बनाया गया है. मतदाता किसी भी प्रकार की समस्या या गड़बड़ी होने पर आयोग में फोन नंबर ईमेल पर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.
UP Nikay Chunav 2023: यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 37 जनपदों में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है. इस चरण में कुल 7592 पदों के लिए 44226 प्रत्याशियों की किस्मत मतदान के बाद ईवीएम और मतपेटिकाओं में बंद हो जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार के मुताबिक निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 10 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 113 और 820 पार्षदों के लिए 5432 उम्मीदवार मैदान में हैं. मतदाताओं की समस्या निस्तारण के लिए सभी जनपदों में अधिकारी तैनात हैं. इसके अलावा लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग में कंट्रोल रूम बनाया गया है. मतदाता किसी भी प्रकार की समस्या या चुनाव में गड़बड़ी होने पर आयोग में फोन नंबर – 0522-2630115, 2630130, 2630171, 2630140 एवं ईमेल secup@up.nic.in, secup-election@up.gov.in पर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.
इसके साथ ही कई मतदाता ऐसे हैं, जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन, उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है. ऐसे में उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. निर्वाचन आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है. इन विकल्पों के जरिए वोटर लिस्ट में नाम होने पर मतदाता वोटर आईडी कार्ड के बगैर भी वोट डाल सकेंगे.
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वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर इन विकल्पों के जरिए कर सकते हैं मतदान
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मतदाता फोटो पहचान पत्र
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट
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ड्राइविंग लाइसेंस
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पैन कार्ड
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राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकायों एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो परिचय पत्र
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बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
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फोटोयुक्त पेंशन व संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख
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फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
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फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
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शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र
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श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
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सांसद, विधायक एवं एमएलसी को जारी सरकारी पहचान पत्र और राशन कार्ड.