UP Police Bharti: 1161 केंद्रों पर होगी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा

UP Police Bharti: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तिथि आ गई है. इसी के साथ परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जुट गया है.

By Amit Yadav | July 27, 2024 10:49 AM
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लखनऊ: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को होगी. इसके लिए 1161 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे. कुल 10 पालियों में परीक्षा होगी. परीक्षा को फुलप्रूफ बनाने के लिए यूपी एसटीएफ को लगाया गया है. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र बनाने में पूरी सावधानी बरती गई है. जिला प्रशासन और पुलिस को परीक्षा संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

परीक्षा केंद्र चयन के लिए बनी समिति

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कोई सेंध न लगा सके इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाने के लिए एक समिति ने फैसला लिया है. डीएम की अध्यक्षता वाली समिति में शिक्षा विभाग और पुलिस के लोग भी शामिल हैं. दागी शिक्षण संस्थान परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं. परीक्षा केंद्र निर्धारण में ध्यान रखा गया है कि जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर के अंदर ही सेंटर हों. तीन साल में उनके परीक्षा कराने के रिकार्ड, सीसीटीवी की अनिवार्यता, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के संसाधन आदि का ध्यान रखा गया है. राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय स्कूल, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, को प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं.

पेपर लीक से बचने के लिए किए उपाय

इस बार पेपर लीक से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है. पेपर छपवाने, जिलों में भेजने, इसके बाद परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाने, अंत में ओएमआर सीट को वापस पहुंचाने तक का कार्य अलग-अलग अनुभवी वेंडर को दिया गया है. इसके अलावा सीसीटीवी कंट्रोल, बॉयोमीट्रिक अटेंडेंस, फिस रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी सुविधाएं भी परीक्षा केंद्र पर रहेंगी. जिससे परीक्षा की सुचिता में सेंधमारी न की जा सके.

पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 एक जुलाई, 2024 लागू कर दिया है. इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और दंडनीय हैं. ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है.

परिवहन निगम की बसों में फ्री सेवा

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परिवहन निगम की बसों में फ्री सेवा उपलब्ध करायी जाएगी. बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश प्रत्र की दो प्रतियां अतिरिक्त रखनी होगी. एक प्रति उसे परीक्षा केंद्र के जिले तक जाने वाली बस के कंडक्टर को देनी होगी. इसके बाद लौटते समय दूसरी प्रति लौटने वाली बस के कंडक्टर को देनी होगी.

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