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UP Police Bharti: यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, इस वजह से याचिका में उठाए सवाल

यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में प्रतियोगियों ने जो याचिका दायर की है, उसमें कहा है कि वर्ष 2018 के पांच साल बाद भर्ती आई है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में एफिडेविट दिया था कि 2020 तक प्रत्येक वर्ष 30 हजार भर्तियां अगस्त माह में निकालेंगे.

UP Police Bharti: उत्तर प्रदेश पुलिस में इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती के आवेदन शुरू होने से पहले मामला कोर्ट में पहुंच गया है. आयु सीमा में छूट नहीं देने जाने के विरोध में प्रतियोगियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सर्वेश पांडेय और अन्य 28 प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है. याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी. योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर प्रतियोगी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं. यूपी पुलिस में भर्ती होना उनका बड़ा सपना है. लेकिन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा. इसमें उन्हें उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई. इसके बाद से ही इसे लेकर प्रतियोगी विरोध जताने लगे. विभिन्न संगठनों ने इस पर ऐतराज जताया. वहीं अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है. आयु सीमा में छूट को लेकर हाईकोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करेगा. इस बीच 27 दिसंबर से यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल के 60244 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन की शुरुआत होने जा रही है. फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है. यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 25 लाख से ज्यादा लोगों के आवेदन करने की संभावना है. रिक्त पदों में 24102 पद अनारक्षित हैं. ईडब्ल्यूएस के लिए 6024 पद, ओबीसी के लिए 16264 पद हैं, जबकि एससी के लिए 12650 पद और एसटी के लिए 1204 पद आरक्षित किए गए हैं. आवेदन फीस 400 रुपए निर्धारित की गई है.


सरकार ने एफिडेविट के मुताबिक नहीं की भर्ती

यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में प्रतियोगियों ने जो याचिका दायर की है, उसमें कहा गया है कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 के पांच साल बाद भर्ती आई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दिया था कि 2017 से 2020 तक प्रत्येक वर्ष 30 हजार भर्तियां अगस्त माह में निकालेंगे और उसे समयबद्ध तरीके से पूरी करेंगे. इसके बाद भी 2018 में 41520 और 49568 की दो भर्तियों के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं आई थी. ऐसे में पांच साल के बाद जब भर्ती आई है, तो वर्ष 2019 या 2020 में जो कैंडिडेट अर्ह थे, वे इस भर्ती के लिए ओवरएज हो गए हैं.

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भर्ती में देरी से ओवरएज हुए कई अभ्य​र्थी

याचिका में कहा गया है कि कुछ अभ्यर्थी वर्ष 2018 में अंडर एज थे. लेकिन, वर्ष 2023 में भर्ती आने के कारण ओवरएज हो गए हैं. ऐसे अभ्यर्थियों ने लगातर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आयु सीमा का मामला सरकार के समक्ष रखा भी था. कुछ युवाओं ने सरकार को प्रत्यावेदन भी दिया था. लेकिन, सरकार ने उस पर विचार किए बिना ही भर्ती विज्ञापित कर दी है. इससे परेशान युवाओं यह याचिका दाखिल की है.

आयु सीमा में नहीं दी गई छूट

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है. इन पदों के लिए इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है. डोएक से ओ लेवल वाले अभ्यर्थियों, एनसीसी बी सर्टिफिकेट व प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा वाले उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी. आयु सीमा की बात करें तो पुरुषों के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष है. इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी. बोर्ड के मुताबिक आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी. इस तरह ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो. वहीं ऐसी महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं हुआ हो.

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