यूपी के वोटर्स ध्यान दें, इन दस्तावेजों के सहारे वोटर लिस्ट में आसानी से दर्ज करा सकते हैं अपना नाम
voter list name add 2022 up: चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान यूपी के निवासी और 1 जनवरी 2021 तक 18साल की उम्र पूरा करने वाले व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 1 नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू किया जाएगा. इस दौरान यूपी के वोटर्स अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, वहीं अगर मतदाता सूची में उनका नाम पहले से है और गलत है, तो अपने नाम में संशोधन करवा सकते हैं. वहीं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज की जरूरत पड़ती है.
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि वोटर्स अगर अपना नाम वोटर लिस्ट (Voter List) में जुड़वाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लगाकर अप्लाई करना होगा. इसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूरे डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे.
कौन कर सकते हैं आवेदन– चुनाव आयोग (Election Commission) ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान यूपी के निवासी और 1 जनवरी 2021 तक 18साल की उम्र पूरा करने वाले व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. यूपी में नवंबर महीने में मतदाता पुनरीक्षण का काम किया जाना है.
सीईओ यूपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी योग्यता में शामिल लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं. उन्होंने साथ ही कहा कि मतदाता का नाम एक ही जगह रह सकता है, दूसरी जगह किसी कीमत पर नाम दर्ज नहीं हो सकता है.
ये है पूरा शेड्यूल- निर्वाचन आयोग ने बताया कि 1 नवंबर को सभी विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली आलेख का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी. वहीं विशेष अभियान तिथि 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर रहेंगी. 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा. 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.
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