चुनावी साल में इन लोगों का बिजली बिल माफ करने की तैयारी, योगी सरकार ला रही ये स्कीम

OTS Scheme electricity bill: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलने के बाद बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये इस ओटीएस स्कीम को लाने की घोषणा की गई है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 21, 2021 11:06 AM

बिजली बिल का बकाया अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की परेशानी का सबब बन गया है. इसीलिये विभाग ने अब किसानों, छोटे घरेलू एवं कॉमर्शियल कंज्यूमर्स को 100 फीसदी अधिभार से छूट देने का निर्णय लेते हुये एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस/OTS) योजना की घोषणा की है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलने के बाद बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये इस ओटीएस स्कीम को लाने की घोषणा की गई है. इसके तहत गुरुवार से 30 नवंबर तक बिजली का बिल जमा न कर पाने वाले उपभोक्ता छूट प्राप्त कर सकते हैं. यह घोषणा प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की है.

उन्होंने बताया है कि इस योजना में छोटे उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है. उन्हें सरचार्ज से से 100 प्रतिशत की छूट दी गई है. योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1 ) एवं कॉमर्शियल कंज्यूमर्स (एलएमवी-2) के दो किलोवाट भार तक के छोटे कंज्यूमर्स तथा नलकूल (एलएमवी 5) वाले कंज्यूमर्स को राहत देने का निर्णय किया गया है. साथ ही, दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1) के छोटे कंज्यूमर्स को बकाया राशि में अधिकतम छह किश्तों में जमा करने का भी विकल्प रखा गया है.

ऐसे मिलेगा लाभ : कंज्यूमर्स को योजना का लाभ लेने के लिये सम्बंधित अधिशासी अभियंता एवं एसडीओ कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी सेंटर्स पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा कराना होगा. कंज्यूमर चाहे तो स्वयं भी अपने क्षेत्र के पावर हाउस पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है.

विभाग ने बिजली का बिल जमा न कर पाने के बाद कनेक्शन कटने की पीड़ा झेल रहे कंज्यूमर्स से अपील की है कि वह इस योजना का लाभ लेकर बिजली कनेक्शन की सुविधा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं. इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे योजना को सफल बनाने के लिये व्यापक स्तर पर अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को इसका लाभ मिल सके.

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