चुनावी साल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों पर कोविड गाइडलाइन तोड़ने के जो मुकदमे दर्ज किए थे, उसे वापस लेने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. यूपी में कोरोना को देखते हुए दो बार लॉकडाउन लगाया गया था.
जानकारी के मुताबिक यूपी के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी एक्ट के तहत जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वे सभी वापस ले लिए जाएं. पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान भ.दा.वि की धारा 188, 269, 270 और 271 में दर्ज केस भी वापस ले लिए जाए.
Principal Secy, UP Govt issues order for withdrawal of over 3 Lakh cases against general public regarding violation of COVID protocol&lockdown guidelines. Such cases registered under Disaster Mgmt Act Epidemic Diseases Act, IPC Sec 188 & other less grave sections to be withdrawn. pic.twitter.com/XTipbF2QTK
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 26, 2021
जानकारी के मुताबिक यूपी के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी एक्ट के तहत जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वे सभी वापस ले लिए जाएं. पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान भ.दा.वि की धारा 188, 269, 270 और 271 में दर्ज केस भी वापस ले लिए जाए.
सीएम योगी ने किया था ऐलान- बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा था कि यूपी में कोविड महामारी के दौरान जो लॉकडाउन उल्लंघन के केस दर्ज हुए थे, उसे वापस लिया जाएगा. टीम-9 की बैठक के बाद सीएम योगी ने यह घोषणा की थी. बताया जा रहा है कि इस फैसले के पीछे सरकार का मानना है कि न्यायालय पर से मुकदमों का बोझ कम होगा.
वहीं यूपी सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 05 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 07 रोगी स्वस्थ हुए हैं.वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 94 है. राज्य में 42 जनपदों में कोविड का एक भी मरीज नहीं है.