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Noida: जरा सी गलती और 5000 रुपये का कट जाएगा चालान, अगर नहीं मानी Traffic Police की यह बात

Noida: पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल यादव ने साफ किया कि नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में जिन वाहनों में HSRP नहीं होगी, उन पर कानून के अनुसार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वाहनों पर High Security Number Plate लगाने की समय सीमा 15 फरवरी थी, जो अब खत्म हो चुकी है.

Noida: अगर आपकी कार या बाइक में High Security Number Plate (HSRP) नहीं है तो शुक्रवार से 5000 रुपये तक चालान भरने को तैयार रहिए. पुलिस ने कहा है कि नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहनों को 17 फरवरी से 5,000 रुपये का भारी जुर्माना देना होगा, अगर उनके पास हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं है.

यातायात पुलिस सख्ती से चलाएगी चेकिंग अभियान

पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल यादव ने साफ किया कि नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में अब चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. जिन वाहनों में HSRP नहीं होगी, उन पर कानून के अनुसार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. High Security Number Plate को केंद्र सरकार लाई थी और दिसंबर 2018 में एक अधिसूचना द्वारा 1 अप्रैल के बाद निर्मित या पंजीकृत वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया था.

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15 फरवरी को खत्म हो चुकी है समय सीमा

पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने कहा कि वाहनों पर High Security Number Plate लगाने की समय सीमा 15 फरवरी थी, जो अब खत्म हो चुकी है. अब गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस और थाना स्तर पर स्थानीय पुलिस High Security Number Plate नहीं रखने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी. ऐसे मामलों में चालान की रकम 5,000 रुपये है. इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक High Security Number Plate के लिए आवेदन नहीं किया है तो कृपया आवेदन करें और इसे तुरंत अपने वाहनों में लगवाएं.

6 लाख वाहनों में है लगी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

गौतम बुद्ध नगर परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में 8.70 लाख से अधिक रजिस्टर्ड वाहन हैं, जिनमें से लगभग 6 लाख के पास High Security Number Plate है. High Security Number Plate के लिए पुलिस की चेतावनी उत्तर प्रदेश परिवहन और सड़क सुरक्षा निदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा राज्य के सभी 75 जिलों के पुलिस प्रमुखों को लिखे जाने के बाद आई है. इस महीने की शुरुआत में कुलश्रेष्ठ ने लेटर में कहा था कि High Security Number Plate नहीं होना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध है. इसलिए सभी वाहनों में High Security Number Plate सुनिश्चित करने की जरूरत है.

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