Gyanvapi Survey Case: : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर को बहाल करने की मांग करने वाले मुकदमे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई के लिए 8 नवंबर, 2023 की तारीख तय की है. अंजुमन इंतजामिया और अन्य पक्षों ने मुकदमे की वैधता को चुनौती देते हुए ये याचिकाएं दायर की हैं. इसके अलावा इन याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी की एक अदालत के एक निर्देश पर भी आपत्ति जताई है. इस निर्देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मस्जिद परिसर का विस्तृत सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया.सोमवार को अदालती कार्यवाही के दौरान, यह अदालत के ध्यान में लाया गया कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (एआईएमसी) ने इस अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) प्रस्तुत की है. मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने पहले एकल न्यायाधीश से मामलों की सुनवाई वापस ले ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था, ने इस एसएलपी के लिए 6 नवंबर, 2023 को सुनवाई निर्धारित की है.
इस घटनाक्रम के आलोक में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने ज्ञानवापी से संबंधित मामलों की अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर, 2023 की तारीख तय की है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्ञानवापी मस्जिद के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एआईएमसी ने वाराणसी अदालत के समक्ष दायर मुकदमे का विरोध किया है. इस मुकदमे में वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद के कब्जे वाले स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की गई थी. याचिकाओं में 8 अप्रैल, 2021 के वाराणसी अदालत के निर्देश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था.