Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद में वजू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने वाराणसी DM को दिया आदेश
Gyanvapi Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार (18 अप्रैल) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के लिए वुजू सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैठक करें. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया.
लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट में आज 17 अप्रैल दिन सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में वजू को लेकर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के डीएम को आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार (18 अप्रैल) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के लिए वुजू सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैठक करें. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया. जानकारी के अनुसार मस्जिद कमेटी की याचिका में कहा गया है कि वजूखाना कोर्ट के आदेश पर बंद है. रमजान के दौरान नमाजियों की बड़ी संख्या के चलते समस्या हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
जानकारी के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. रमजान के दौरान मस्जिद में वजू की व्यवस्था किए जाने की मांग की गयी. इंतजामिया कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने कहा कि पहले फव्वारे के क्षेत्र में वजू होती थी. सीलिंग के कारण दिक्कत हो रही है. वहीं यूपी सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि हम आपस में बात करके हल निकाल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगा. वहीं जिला अदालत ने ज्ञानवापी से जुड़े सभी सात मामलों को क्लब कर दिया है. अब इन मुकदमों की एक साथ सुनवाई होगी.
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ज्ञानवापी मस्जिद में वजू का इंतजाम
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि वजू का इंतजाम कहां किया जा सकता है. मस्जिद कमिटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि ये प्रशासन पर छोड़ दिया जाए. हम इस पर कोई सुझाव नहीं देना चाहते. कोर्ट ने हुजैफा अहमदी और यूपी के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से 5 मिनट के लिए आपस में बात कर समाधान के लिए कहा. मेहता ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करनी होगी. इसपर जल्द समाधान कर लिया जाएगा. हुजैफा ने कहा कि वहां पास में फिलहाल मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था कर दी जाएगी.