Water Crisis In Bengaluru : बेंगलुरु में पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल बैन, उल्लंघन करने पर 5 हजार जुर्माना
Water Crisis In Bengaluru : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू की स्थिति फिलहाल खराब चल रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पानी की किल्लत है. लोग तीन-चार दिन पर नहाने को मजबूर है. कई बड़ी सोसाइटी ऐसी है जहां लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे है.
Water Crisis In Bengaluru : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू की स्थिति फिलहाल खराब चल रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पानी की किल्लत है. लोग तीन-चार दिन पर नहाने को मजबूर है. कई बड़ी सोसाइटी ऐसी है जहां लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे है. खबर तो यहां तक है कि सीएम आवास में भी पानी की किल्लत हो गई है. इस संकट की वजह से पूरा सरकारी महकमा परेशान है. इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है.
Water Crisis In Bengaluru : उल्लंघन करने पर 5 हजार जुर्माना
फैसला यह है कि जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. बीडब्ल्यूएसएसबी ने कहा है कि सभी के लिए पानी की आपूर्ति होना जरूरी है ऐसे में गैर-जरूरी काम के लिए पानी का इस्तेमाल को अभी के लिए ताल देना है.
Water Crisis In Bengaluru : भूजल स्तर में गिरावट
बीडब्ल्यूएसएसबी ने कहा है कि शहर का तापमान रोज बढ़ रहा है और बारिश ना होने की वजह से भूजल स्तर में गिरावट आई है इसलिए बेंगलुरु शहर में पानी की बर्बादी को रोकना जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. जारी आदेश में लोगों को पानी का संयमित उपयोग करने की सलाह दी गई है. बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत सात मार्च को जनहित में एक आदेश जारी कर बेंगलुरु शहर में वाहनों की सफाई, इमारतों और सड़कों के निर्माण, मनोरंजक गतिविधियों या फव्वारे जैसी सजावट के लिए पेयजल के उपयोग पर रोक लगा दी.