कोलकाता. लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल किसी भी स्कूल अथवा कॉलेज परिसर के अंदर जुलूस व सभा नहीं कर पायेंगे. चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को स्कूल व कॉलेज परिसर में किसी भी प्रकार के राजनीतिक सभा व जुलूस पर पाबंदी लगाने की हिदायत जारी की है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इस संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया गया है.
श्री गुप्ता ने बताया कि शिक्षण संस्थानों में बैठक, सभा व जुलूस इत्यादि आयोजित करने के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी. राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य सीइओ के इस हिदायत को सभी जिला अधिकारियों व पुलिस सुपर के पास भेज दिया है, साथ ही राजनीतिक दलों से स्कूल व कॉलेज परिसरों के अंदर राजनीतिक प्रचार नहीं करने के लिए आवेदन किया है. इस संबंध में राज्य के शिक्षा सचिव अर्नव राय ने सभी संबंधित जिला स्कूल निरिक्षकों को निर्देश भेज दिया है. इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब से स्कूल ग्राउंड के इस्तेमाल के लिए केवल संचालन कमेटी की इजाजत काफी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए जिला प्रशासन से भी अनुमति अनिवार्य रुप से लेना होगा.
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये अधिसूचना के अनुसार अगर कोई राजनीतिक दल स्कूल परिसर को इस्तेमाल में लाना चाहता है तो वह उसे पहले स्कूल संचालन कमेटी से संपर्क कर उससे एक नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना होगा. उस एनओसी को उसे सब-डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) के पास जमा कराना होगा.
एसडीओ की इजाजत के बगैर कोई भी राजनीतिक दल किसी स्कूल व कॉलेज ग्राउंड को इस्तेमाल नहीं कर पायेगा. चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा स्कूल परिसरों व मैदानों का इस्तेमाल आम बात है.