डॉ सुशील पाल हत्याकांड
हावड़ा : अदालत ने बहुचर्चित डॉ सुशील पाल हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त और पूर्व माकपा नेता विश्वज्योति बसु सहित आठ दोषियों को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना तथा चार दोषियों को सात साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
हावड़ा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तन्मय गुप्ता ने मंगलवार को सजा का एलान किया. सोमवार को अदालत ने 12 अभियुक्तों को हत्याकांड में दोषी करार दिया था. करीब 10 साल पहले सुशील पाल ने एक महिला का गर्भपात कराने से इनकार कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया.
जिन्हें सश्रम कारावास की सजा हुई है
विश्वज्योति बसु, डॉ पियाली दास, अमित बनर्जी, प्रह्लाद सरकार, शुभ नारायण घोष, संतोष अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल और मुमताज अहमद खान.
जिन्हें 7 साल की सजा हुई है
विश्वनाथ कंसबोनिक, राजीव नाथ, जयंत घोष, चंदन डोम(गब्बर).