दिनहाटा : दो साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न, 14 साल की कैद

दिनहाटा : पड़ोस में रहनेवाली दो साल की बच्ची को अपने घर बुलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के दोषी को दिनहाटा अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा दी गयी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2018 2:37 AM
दिनहाटा : पड़ोस में रहनेवाली दो साल की बच्ची को अपने घर बुलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के दोषी को दिनहाटा अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा दी गयी है. दोषी को अदालत ने पोक्सो कानून और आइपीसी की धारा 376 (2) के तहत सजा सुनायी.
विशेष सरकारी वकील ताहिरुल इस्लाम ने बताया कि दोषी शशधर बर्मन को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (2) के तहत 14 साल की सजा सुनायी गयी है. इसके साथ ही पोक्सो कानून के तहत 10 साल के कारावास की सजा दी गयी है. दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी.
क्या है घटना :
उन्होंने बताया कि घटना दिनहाटा के भाग्नी गांव की है. 20 जुलाई, 2017 को शशधर बर्मन ने पड़ोस में रहनेवाले दो साल और दो महीने की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था. बच्ची की मां ने घर लौटने पर बच्ची को नहीं देखा तो उसे पड़ोसी के घर खोजने गयी. वहां पहुंचने पर पूरी घटना सामने आयी. मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. लगातार एक साल तक मामला चलने के बाद दिनहाटा स्पेशल कोर्ट सह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने शनिवार को इसका फैसला सुनाया गया.

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