बर्दवान: कटवा महकमा अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी. सूत्रों के अनुसार सजाप्राप्त मुजरिम का नाम टोटन सांतरा है जो मंगलकोट थाना अंतर्गत क्षीरग्राम का निवासी है. सजा घोषणा के बाद आरोपी टोटन रोने लगा. अदालत के निर्णय पर पीड़िता के परिजनों ने संतोष जताया.
अदालत सूत्रों के मुताविक 16 दिसंबर,2012 को मंगलकोट थाना अंतर्गत दिघीरपाढ की 14 साल की नाबालिग लड़की का शव पुलिस ने बरामद किया. वह कक्षा आठ की छात्रा थी. 15 दिसंबर की शाम पड़ोसी युवक टोटन उसे जबरन उठाकर ले गया. इसके बाद इसके साथ दुष्कर्म किया. साक्ष्य छिपाने के लिए उसने पीड़िता की हत्या कर दी. पुलिस ने जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी की. मार्च, 2013 मे पुलिस ने अदालत मे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश किया. सुनवायी के दौरान 11 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. अधिवक्ता प्रसन्नजीत साहा ने बताया कि इस घटना मे उस वक्त इलाके मे काफी सनसनी मची. आरोपी टोटन सांतरा के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में आरोप सही पाया गया, कोर्ट ने इसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी.