जलपाईगुड़ी : दुष्कर्म मामले में अपराधी को 10 साल की सजा

जलपाईगुड़ी : दुष्कर्म के एक मामले में जिला सत्र अदालत ने मुलजिम निखिल राय को दस साल की सजा सुनायी है. शुक्रवार को अपने फैसले में जलपाईगुड़ी जिला व सत्र अदालत के चतुर्थ कोर्ट के न्यायाधीश यासमीन अहमद ने उक्त फैसला सुनाया. अपने फैसले में अदालत ने मुलजिम पर दस साल की कैद के साथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2018 7:05 AM
जलपाईगुड़ी : दुष्कर्म के एक मामले में जिला सत्र अदालत ने मुलजिम निखिल राय को दस साल की सजा सुनायी है. शुक्रवार को अपने फैसले में जलपाईगुड़ी जिला व सत्र अदालत के चतुर्थ कोर्ट के न्यायाधीश यासमीन अहमद ने उक्त फैसला सुनाया.
अपने फैसले में अदालत ने मुलजिम पर दस साल की कैद के साथ दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. यह जानकारी सरकारी पक्ष के लोक अभियोजक (पीपी) दुलाल राय ने दी है. जानकारी अनुसार घटना वर्ष 1996 के जून महीने की है.
उस समय पीड़िता नाबालिग थी. वह अभियुक्त के घर में परिचारिका का काम करती थी. निखिल राय ने उसे शादी का झांसा देकर उससे कई बार सहवास किया.
लेकिन बाद में वह शादी करने से मुकर गया. कई बार सहवास करने से पीड़िता गर्भवती हो गयी थी. उसके बाद ही पीड़िता के परिवारवालों ने जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया.उसके बाद लंबे समय तक निखिल राय फरार था जिसके बाद तीन साल पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. उसके बाद मामला चलने के दौरान अभियुक्त जलपाईगुड़ी केंद्रीय सुधारगृह में बंदी था.
अधिवक्ता दुलाल राय ने बताया कि इस मामले में अदालत में 13 गवाहों के साक्ष्य लिये गये. अदालत ने दस साल की सजा के अलावा दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर मुलजिम को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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