पानागढ़ : एक आदिवासी महिला के साथ विवाह का प्रलोभन देकर सहवास करने के अपराध में युवक को कालना महकमा अदालत ने 10 वर्ष की सजा तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त सजा की घोषणा की है. उक्त युवक का नाम संजय कर्मकार है.
दिसंबर 2014 में कालना थाना के सिमलन ग्राम पंचायत केस्टपुर गांव निवासी संजय कर्मकार आदिवासी महिला को विवाह का प्रलोभन देकर कई माह तक सहवास करता रहा. उसके बाद विवाह से इनकार कर दिया. इस पर आदिवासी महिला ने कालना थाना में संजय के खिलाफ मामला दर्ज कराया. बताया जाता है कि चार्जशीट जमा होने के बाद शुक्रवार केा कालना महकमा कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था. शनिवार को अंतिम सुनवाई करते हुए उसे सश्रम 10 वर्ष की सजा सुनायी.