एक महीने में नारद कांड की चार्जशीट पेश करेगी सीबीआइ

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अदालत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कौशिक चंद ने बताया कि नारद मामले की जांच को एक महीने के भीतर पूरा करके विशेष अदालत में सीबीआइ चार्जशीट पेश करेगी. उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाइकोर्ट की पूर्व अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे की खंडपीठ के निर्देश पर सीबीआइ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 30, 2019 3:35 AM

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अदालत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कौशिक चंद ने बताया कि नारद मामले की जांच को एक महीने के भीतर पूरा करके विशेष अदालत में सीबीआइ चार्जशीट पेश करेगी.

उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाइकोर्ट की पूर्व अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे की खंडपीठ के निर्देश पर सीबीआइ ने नारद स्टिंग मामले की जांच शुरू की थी. सीबीआइ ने तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार सहित 11 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी.
एफआइआर में राज्य के कुछ मंत्री व आइपीएस अधिकारियों के भी नाम हैं. सीबीआइ के एफआइआर को खारिज करने का आवेदन अपरूपा पोद्दार और इकबाल अहमद ने किया है.
कौशिक चंद ने अदालत में कहा कि नारद कांड की जांच के तहत सीबीआइ ने स्टिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गये आइफोन को अमेरिका में ऐप्पल कंपनी के पास भेजा है.
इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज गांधीनगर में केंद्रीय फॉरेंसिक लैबोरेटरी में भेजा गया है ताकि फुटेज में मौजूद लोगों की आवाज की जांच की जा सके. अमेरिका के न्याय मंत्रालय के माध्यम से ऐप्पल कंपनी से रिपोर्ट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. गांधीनगर से भी रिपोर्ट अपेक्षित है.
दोनों रिपोर्ट मिलने के बाद लोकसभा व विधानसभा की अनुमति लेकर चार्जशीट पेश की जायेगी. अपरूपा के वकील राजदीप मजुमदार ने अदालत में कहा कि सीबीआइ के तथ्य कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं हैं.
असली फुटेज ही स्वीकार्य होता है. वह सीबीआइ के पास नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आगामी 12 हफ्तों के लिए मामले को स्थगित रखा है. इसके पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ कठोर कदम न उठाने का भी निर्देश दिया गया था. उस निर्देश की मियाद को 16 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है.

Next Article

Exit mobile version