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हत्यारे पति को उम्रकैद

बालुरघाट : शादी के 15 महीने बाद पत्नी की सांस रोक कर उसकी हत्या करने के आरोप में गंगारामपुर के बुनियादपुर अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. एडिश्नल डिस्ट्रीक एंड सेसन जज अर्पन चटर्जी ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम मसीउर रहमान (38) है. वह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 7, 2014 5:28 AM

बालुरघाट : शादी के 15 महीने बाद पत्नी की सांस रोक कर उसकी हत्या करने के आरोप में गंगारामपुर के बुनियादपुर अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. एडिश्नल डिस्ट्रीक एंड सेसन जज अर्पन चटर्जी ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम मसीउर रहमान (38) है.

वह दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिरामपुर थाना अंतर्गत मयाहार गांव का रहनेवाला है. अदालती सूत्रों के अनुसार, 2003 में गाजोल के रांगामारी इलाके की रहनेवाली अस्लिमा खातुन के साथ उसकी शादी हुई थी. शादी के 15 महीने बाद 16 जून वर्ष 2004 में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. घटना के बाद मृतका के भाई मफीउद्दीन ने जीजा समेत ससुराल के पांच लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया था.

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