महिला की विकृत तस्वीर वायरल करनेवाले को दो साल की सजा

विधाननगर कोर्ट में सुनायी गयी सजा कोलकाता : विधाननगर मकहमा अदालत ने सोशल मीडिया पर महिला की विकृत तस्वीर वायरल करनेवाले दो साल कैद की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जानकारी के अनुसार, जीतेंद्र सिंह गेरिवाल को 2018 में एक महिला का आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2020 2:08 AM

विधाननगर कोर्ट में सुनायी गयी सजा

कोलकाता : विधाननगर मकहमा अदालत ने सोशल मीडिया पर महिला की विकृत तस्वीर वायरल करनेवाले दो साल कैद की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जानकारी के अनुसार, जीतेंद्र सिंह गेरिवाल को 2018 में एक महिला का आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
मामले में वकील विभा चटर्जी ने बताया कि जीतेंद्र सिंह आईटी कर्मचारी है. कार्यालय में उसने एक युवती से दोस्ती की. दोनों में अच्छी बातचीत होने लगी. वह कभी-कभी युवती को वीडियो कॉल भी करता था. इसी दौरान जीतेंद्र ने युवती की कुछ अश्लील तस्वीरें ले लीं. मगर इस बात का एहसास युवती को कभी नहीं होने दिया. कुछ समय बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ.
इसके बाद उसने युवती से बात करना कम कर दिया और कुछ ही दिनों में युवती को डराना धमकाना शुरू कर दिया. इसी दौरान जीतेंद्र ने एक फेक फेसबुक अकाउंट बना कर युवती की पांच तस्वीरें और वीडियो डालीं. पोस्ट में लिखा कि और तस्वीरों के लिए एक नंबर पर पेटीएम रिचार्ज कराना होगा. इंस्टाग्राम और कई अन्य सोशल साइट पर भी ऐसा ही किया. इस मामले में गत वर्ष 2018 में जीतेंद्र को गिरफ्तार किया गया था.

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