सारधा चिटफंड घोटाला: सोमेन व असीम से भी होगी पूछताछ

कोलकाता: सारधा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआइ राज्य के पूर्व वित्त मंत्री व माकपा नेता असीम दासगुप्ता और कांग्रेस नेता तथा तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद सोमेन मित्रा से भी पूछताछ करेगी. जांच एजेंसी ने बुधवार को इन दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला लिया. इन्हें जल्द ही सीबीआइ की ओर से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 20, 2014 2:52 AM

कोलकाता: सारधा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआइ राज्य के पूर्व वित्त मंत्री व माकपा नेता असीम दासगुप्ता और कांग्रेस नेता तथा तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद सोमेन मित्रा से भी पूछताछ करेगी. जांच एजेंसी ने बुधवार को इन दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला लिया. इन्हें जल्द ही सीबीआइ की ओर से समन भेजा जायेगा. जांच एजेंसी के एक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी. गौरतलब है कि सारधा मामले में ही सीबीआइ ने परिवहन मंत्री मदन मित्रा व तृणमूल सांसद सृंजय बोस को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है.

सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक, सारधा कंपनी जब चिटफंड का धंधा फैला रही थी, तब राज्य में वाम मोरचा का शासन था. जांच एजेंसी जानना चाहती है कि वाम शासन काल में इस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी. इसके अलावा तारा चैनल का जब हस्तांतरण हुआ उस कागजात पर असीम दासगुप्ता का हस्ताक्षर गवाह के रूप में मौजूद है. इसी कारण उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है. जांच एजेंसी ने सोमेन मित्रा से भी पूछताछ की तैयारी की है.

सीबीआइ अधिकारियों का कहना है कि इस्ट बंगाल क्लब के अधिकारी देबब्रत सरकार ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बताया था कि सोमेन मित्रा ने ही सारधा के मालिक सुदीप्त सेन से उसे मिलाया था. उधर, श्री दासगुप्ता ने कहा कि अब तक सीबीआइ का कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है. पत्र मिलने पर वह सीबीआइ को जांच में सहयोग करेंगे. वही सोमेन मित्रा ने भी सीबीआइ से पत्र मिलने से इनकार किया है. उनका कहना है कि सांसद रहने के दौरान उन्होंने ही चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. लिहाजा इस मामले में उनके लिप्त होने का सवाल ही नहीं उठता. सीबीआइ उन्हें बुलायेगी तो वे जांच में उनकी मदद करेंगे.

चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

अदालत ने बुधवार को करोड़ों रुपये के सारधा घोटाले में असम के गायक सदानंद गोगोई और तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत तीन दिसंबर तक बढ़ा दी. अलीपुर अदालत के एसीजेएम ने गोगोई, सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी रजत मजूमदार, ईस्ट बंगाल क्लब के अधिकारी देबब्रत सरकार और कारोबारी संधीर अग्रवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. अलग-अलग दिन इन्हे गिरफ्तार करने वाली सीबीआइ ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की प्रार्थना की थी. अदालत ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का सीबीआइ का अनुरोध स्वीकार कर लिया और आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. सीबीआइ की विशेष अपराध शाखा द्वारा सोमवार को इस अदालत के सामने दायर दूसरे आरोपपत्र में इन चारों के नाम शामिल थे.

अस्पताल से छुट्टी के बाद सीबीआइ कार्यालय जाऊंगा : मदन

कोलकाता. परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने बुधवार को कहा कि उन्हें सीबीआइ ने पूछताछ के लिए बुलाया है. सीबीआइ का समन उन्हें मिल गया है. फिलहाल वह अस्वस्थ्य होने के कारण अस्पताल में भरती हैं. जब तक चिकित्सक उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं दे देते, वह पूछताछ के लिए सीबीआइ दफ्तर नहीं जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह सीबीआइ कार्यालय जायेंगे और जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देंगे. गौरतलब है कि मंगलवार को सीबीआइ सूत्रों ने कहा था कि परिवहन मंत्री मदन मित्रा को सारधा चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ के बुलाया गया है. उन्हें शुक्रवार को सुबह 11 बजे सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआइ दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है.

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