बहू को जला कर मारने का आरोप, तीन को उम्रकैद

हावड़ा: बहू को दहेज के लिए जला कर मार डालने का जुर्म साबित होने पर आमता अदालत के न्यायाधीश श्यामल कुमार राय चौधरी ने सास, ननद व जेठानी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि पति सहित ससुराल पक्ष के पांच आरोपियों को बरी कर दिया है. अभियुक्तों के नाम मनीजा बेगम (सास), […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 22, 2014 5:24 AM

हावड़ा: बहू को दहेज के लिए जला कर मार डालने का जुर्म साबित होने पर आमता अदालत के न्यायाधीश श्यामल कुमार राय चौधरी ने सास, ननद व जेठानी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि पति सहित ससुराल पक्ष के पांच आरोपियों को बरी कर दिया है. अभियुक्तों के नाम मनीजा बेगम (सास), सायरा बेगम (ननद) व हानुफा बेगम (जेठानी) हैं. इन तीनों को जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं तो सजा की अवधि छह माह बढ़ जायेगी.

जानकारी के अनुसार, 13 अक्तूबर 2012 को गृहवधू सबीना बेगम को जली हुई अवस्था में उलबेड़िया अस्पताल में दाखिल कराया गया था. चार दिनों बाद 17 को उसकी मौत हो गयी. मृतका की मां नाजिमा बेगम ने आठ के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. मामले की सुनवाई आमता अदालत में शुरू हुई.

शुक्रवार को तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. नाजिमा बेगम ने बताया कि उसकी बेटी की शादी के समय 50 हजार रुपये दहेज दिये गये थे, लेकिन बाद में और 50 हजार रुपये मांगे गये. रुपये नहीं दिये जाने पर उसकी बेटी को मारा-पीटा जाता था. सबीना ने मरने से पहले बयान दिया था कि 13 अक्तूबर की शाम सास, ननद व जेठानी ने उसे जलाया था.

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