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सुप्रीम कोर्ट ने सारधा घोटाले की निगरानी से इनकार किया

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने शीर्ष अदालत ने सारधा घोटाले की निगरानी करने की मांग की थी. साथ ही शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सीबीआइ पर सारधा जांच […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 5, 2015 4:42 PM
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने शीर्ष अदालत ने सारधा घोटाले की निगरानी करने की मांग की थी. साथ ही शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सीबीआइ पर सारधा जांच की खबरों को नियोजित ढंग से मीडिया में लिक करने का आरोप लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 193 गैर सारधा घोटाले से संबंधित मामलों का अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने चाजर्शीट दाखिल किया है. शीर्ष अदालत ने सीबीआइ को जांच से रोकने में हस्तक्षेप करने संबंधी उस याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, जिसमें इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व राज्य सरकार के एक मंत्री को दोषी ठहराया गया था.
उल्लेखनीय है कि अरबों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले में अबतक तृणमूल कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं से सीबीआइ पूछताछ कर चुकी है और इस मामले में कइयों की गिरफ्तारी भी हुई है. पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री और पूर्व केंद्रीय रेलमंत्री मुकुल राय से भी सीबीआइ पूछताछ कर चुकी है.

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