कोलकाता : शहर की एक अदालत ने आज सारधा चिटफंड घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी. शहर की सत्र अदालत में यहां न्यायमूर्ति कल्लोल दास ने मित्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी.
मेडिकल आधार पर मित्रा की जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील मिलन मुखर्जी ने कहा कि मंत्री बीमार हैं और 165 दिन से हिरासत में हैं. उन्होंने कहा कि मित्रा का सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है. सरकारी वकील ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था.