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दुष्कर्मी को छह साल की सजा

हावड़ा़ पोक्सो एक्ट-2012( द प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुुअल ऑफेंस) के तहत न्यायाधीश दीपंकर पाल ने दुष्कर्म के आरोपी मुनाफ शाह को छह साल कारावास की सजा सुनायी है. उसे 80 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. यह जानकारी मुख्य सरकारी वकील सोमनाथ बनर्जी ने दी. गौरतलब है कि एक 13 वर्षीय नाबालिग पानी लेने […]

हावड़ा़ पोक्सो एक्ट-2012( द प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुुअल ऑफेंस) के तहत न्यायाधीश दीपंकर पाल ने दुष्कर्म के आरोपी मुनाफ शाह को छह साल कारावास की सजा सुनायी है. उसे 80 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. यह जानकारी मुख्य सरकारी वकील सोमनाथ बनर्जी ने दी. गौरतलब है कि एक 13 वर्षीय नाबालिग पानी लेने के लिए घर के बाहर गयी थी.

इसी दौरान युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया व मौके से भाग निकला. उलबेड़िया थाना अंतर्गत साहापाड़ा में यह घटना 17 दिसंबर, 2013 को घटी. धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया. इसके कुछ दिनों बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था और मंगलवार को न्यायधीश ने उसे छह वर्ष कारावास की सजा सुनायी.

प्रेम प्रस्ताव ठुकराने वाली लड़की को मिली अग्रिम जमानत इनकार से हताश युवक ने कर ली थी आत्महत्या
कोलकाता. प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर युवक के आत्महत्या करने और सुसाइड नोट में लड़की को जिम्मेदार ठहराने के मामले में लड़की को अग्रिम जमानत मिल गयी. कलकत्ता हाइकोर्ट में न्यायाधीश नादिरा पाथेरिया की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत मंजूर की. उल्लेखनीय है कि अशोकनगर निवासी एक लड़की और काकद्वीप का रहने वाला राहुल दे रानाघाट के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे. वकील कल्लोल मंडल ने बताया कि कॉलेज में पढ़ने के दौरान राहुल ने कई बार लड़की के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसे उसने खारिज कर दिया. राहुल उसे फोन करके तंग भी करता था. बाध्य होकर लड़की ने इसकी शिकायत थाना में दर्ज करायी थी. गत वर्ष दिसंबर में राहुल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी. सुसाइड नोट में इसके लिए उसने लड़की को जिम्मेदार ठहराया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए लड़की ने हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए कहा कि प्रेम द्विपक्षीय होता है. एकतरफा प्रेम के लिए लड़की कैसे जिम्मेदार हो सकती है.

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