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अभिषेक को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

बार-बार जांच के लिए दिल्ली बुलाने का मामला

बार-बार जांच के लिए दिल्ली बुलाने का मामला एजेंसियां, कोलकाता/नयी दिल्ली तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी तौर पर बड़ी राहत मिली है. उन्हें जांच के लिए कोलकाता या दिल्ली कहां बुलाया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया और फिलहाल अंतरिम आदेश बरकरार रखा है. ऐसे में बनर्जी दंपती को जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को अगले आदेश तक दिल्ली की बजाय कोलकाता में ही बुलाना होगा. तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि जांच के नाम पर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बार-बार तलब किया जाता है और उन्हें ”परेशान”””” किया जाता है. उन्होंने याचिका में कहा था कि जिस घटना की जांच के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, वह कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में हुई थी. वह और रुजिरा दोनों राज्य के निवासी हैं. अभिषेक बनर्जी के अधिवक्ता ने सवाल किया कि कोलकाता में इडी का पूर्ण कार्यालय होने के बावजूद उन्हें बार-बार दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है. इस मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और फिलहाल अंतरिम आदेश बरकरार रखा. मंगलवार की सुनवाई में इडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट में पैरवी की, जबकि अभिषेक बनर्जी के लिए वकील कपिल सिब्बल और रुजिरा बनर्जी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा.

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