हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी बरी कोलकाता. जोड़ाबागान इलाके में अपने साथी की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार दीन दयाल रॉय को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे बरी कर दिया है. कोलकाता के सिटी सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है. यह घटना जोड़ाबागान इलाके में जुलाई 2014 के मध्य में हुई थी. बताया जा रहा है कि दीन दयाल रॉय और भूतनाथ यादव नामक दो व्यक्ति, जो पेशे से रिक्शा वैन चालक थे, वे दोनों जोड़ाबागान इलाके में एक होमियो हॉल के अंदर सोते थे. अदालत में वकील अल्पना भौमिक ने बताया कि रात में दोनों के बीच उस कमरे में सोने को लेकर एक दिन विवाद हो गया. इस विवाद के दौरान दीन दयाल ने भूतनाथ के गले में चाकू से प्रहार कर दिया था, जिसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. घायल अवस्था में अस्पताल में पीड़ित ने दीन दयाल रॉय के खिलाफ बयान दिया था. वकील अल्पना भौमिक ने कहा कि कोलकाता की सिटी सेशन कोर्ट ने दीन दयाल रॉय को उन पर लगे आरोप को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण इस मामले से बरी कर दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है