कोयला तस्करी में इसीएल के पूर्व अफसर व सिविल ठेकेदार को जेल
कोयला तस्करी के मामले में गिरफ्तार इसीएल के पूर्व महाप्रबंधक नरेश कुमार साहा और सिविल ठेकेदार अश्विनी यादव को रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार को फिर यहां विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. वहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में आसनसोल जेल भेज दिया.
आसनसोल.
कोयला तस्करी के मामले में गिरफ्तार इसीएल के पूर्व महाप्रबंधक नरेश कुमार साहा और सिविल ठेकेदार अश्विनी यादव को रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार को फिर यहां विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. वहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में आसनसोल जेल भेज दिया. मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी. यहां विशेष सीबीआइ कोर्ट के बाहर बचाव पक्ष के वकील सोमनाथ चट्टराज ने बताया कि तीन दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया. सीबीआइ मामले में कुछ और गवाहों के बयान लेना चाहती है. एजेंसी के वकील ने दलील दी कि यदि आरोपियों को जमानत मिली, तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है. इसके विशेष न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी. सनद रहे कि कोयला तस्करी के मामले में सीबीआइ ने इसीएल के काजोड़ा एरिया के पूर्व जीएम नरेश कुमार साहा और सिविल ठेकेदार अश्विनी यादव को पूछताछ के लिए कोलकाता में अपने निजाम पैलेस कार्यालय में तलब किया था. वहां पहुंचने पर दोनों आरोपियों से रातभर पूछताछ की गयी. जवाब बेमेल पाये जाने पर दोनों आरोपियों को सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया. विशेष सीबीआइ कोर्ट में पहली बार पेश करने पर दोनों आरोपियों को चार दिनों की एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया गया था. उसकी मियाद सोमवार को पूरी हो गयी. फिर दोनों आरोपियों को विशेष सीबीआइ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. मालूम रहे कि आसनसोल की विशेष सीबीआइ कोर्ट में गत 21 मई को कोयला तस्करी के मामले में आरोप तय करने की तिथि तय थी. लेकिन इस दिन तीन आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण मामले पर आरोप तय नहीं हो पाये. आखिरकार सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी. उस दिन सीबीआइ को आरोप तय करने को कहा गया है. इसके अलावा, विशेष न्यायाधीश ने आरोप-पत्र में नामित सभी लोगों को उस दिन हाजिर रहने का आदेश दिया. मामले की चार्जशीट में 43 अभियुक्तों के नाम हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है