कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब मतगणना के बाद असफल रहा उम्मीदवार भी पुनर्गणना करवा सकता है, पर किसी सीट पर दूसरे व तीसरे नंबर के उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. मतगणना समाप्त होने के सात दिन के भीतर पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जा सकता है. प्रत्याशी को आवेदन के साथ ही 40 हजार रुपये शुल्क के साथ 18 फीसदी जीएसटीसी देना पड़ेगा. चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में रविवार को गाइडलाइंस जारी की गयी. गाइडलाइंस के अनुसार, कैंडिडेट को पुनर्गणना के लिए जिलाधिकारी (डीएम) यानी जिला निर्वाचन अधिकारी (डीइओ) से आवेदन करना होगा. वहीं, पुनर्गणना की पूरी प्रक्रिया की देखरेख डीइओ को करना होगा. आवेदन प्राप्त करने के बाद डीइओ इसकी जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) को देंगे. इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर ””””सेमी कंडक्टर बंर्ट मेमोरी”””” की जांच की जायेगी. इससे यह पता चलेगा कि मतगणना के दौरान इवीएम से छेड़छाड़ की गयी है या नहीं. पर चुनाव आयोग संबंधित लोकसभा सीट के हर विधानसभा क्षेत्र की मात्र पांच फीसदी इवीएम की ही जांच करायेगा. पर जांच के दौरान यह साबित हो जाता है कि इवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो प्रत्याशी की फीस चुनाव आयोग वापस नहीं करेगा. वहीं, प्रत्याशी द्वारा आवेदन किये जाने के पांच दिनों के भीतर डीइओ को आवेदक की स्टेटस रिपोर्ट सीइओ को सौंपनी होगी. बता दें कि इस तरह की व्यवस्था पहली बार चुनाव आयोग की ओर से की गयी है.
अंतिम चरण में नौ सीट के लिए हुई 77.02 फीसदी वोटिंग
कोलकाता. राज्य समेत देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है. अब चार जून को मतगणना होगी. इससे पहले चुनाव आयोग ने अंतिम व सातवें चरण के फाइनल पोल परसेंटेज को जारी किया है. चुनाव वोटर टर्नआउट एप के अनुसार, सातवें चरण में राज्य की नौ लोकसभा सीट पर शाम के छह बजे तक 77.02 फीसदी वोट पड़े. बता दें कि इसी चरण में बरानगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी कराये गये हैं. बरानगर में शाम के छह बजे तक कुल 73.18 फीसदी वोट पड़े.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है