एनडीपीएस एक्ट के केस में दोषी को 10 साल की कैद

तभी उसे अवर निरीक्षक ने पकड़ लिया. प्राथमिक पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि यह गांजा वह बीरभूम जिला से ला रहा है और नियमित रूप से इलाके में गांजा की सप्लाई किया करता है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 5, 2024 1:14 AM

आसनसोल. 18 नवंबर 2021 को फरीदपुर थाना क्षेत्र के आरती नवाबपाड़ा के बाशिंदे शेख मामुद्दीन उर्फ मनु को 25.4 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. मामले में दोषी पाये जाने पर उसे अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. उसके खिलाफ दुर्गापुर थाने में केस नंबर 528/21 तारीख 19 नवंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii) के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले में कस्टडी ट्रायल हुआ, अदालत ने सारे सबूत व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया. उसके बाद यह सजा सुनायी गयी. गौरतलब है कि 18 नवंबर 2021 की रात 10:30 बजे दुर्गापुर थाना के अवर निरीक्षक रवींद्र कुमार झा ने आरोपी मनु को गांजा के साथ नीलडांगा दुर्गानगर अमराई से पकड़ा था. बाइक से आरोपी एक बोरे में गांजा लेकर यहां किसी को सप्लाई करने आया था और पार्टी का इंतजार कर रहा था. तभी उसे अवर निरीक्षक ने पकड़ लिया. प्राथमिक पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि यह गांजा वह बीरभूम जिला से ला रहा है और नियमित रूप से इलाके में गांजा की सप्लाई किया करता है. अवर निरीक्षक की शिकायत पर 19 नवंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी. मामले में कस्टडी ट्रायल के जरिये आरोप साबित हुए और दोषी को तीन साल के अंदर सजा हो गयी. मालूम रहे कि इन दिनों पुलिस नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ मुहिम चला रही है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में इस सजा से पुलिस का मनोबल बढ़ेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version