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खुद के खर्च पर दंपती को साथ रहने को भेजा होटल

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By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2018 4:32 AM

इस दौरान किसी का उनसे मिलने पर रहेगी रोक

शादी के बाद से ही मनमुटाव, कलह के कारण रिश्ते में पड़ी दरार
पानागढ़ : वीरभूम जिले के सिउड़ी कोर्ट के जज एम हसन ने सुनवाई के दौरान नवदंपत्ति के बीच मनमुटाव, कलह को देखते हुये उन्हें तीन दिनों तक साथ रहने के लिये एक होटल में भेज दिया. खर्च का वहन वह खुद कर रहे हैं. जज ने सिउड़ी थाना के आइसी को निर्देश दिया कि दंपती से किसी को इस दौरान मिलने नहीं दिया जाये. वे दोनों स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे. जज के इस निर्देश को सुनकर पति-पत्नी भी हतप्रभ हो गये. लेकिन आदेश का पालन करते हुये दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़कर होटल के लिये रवाना हो गये. कोर्ट परिसर में लोग जज के इस अभिनव फैसले की तारीफें करते नहीं थक रहे थे.
जानकारी के अनुसार िपछले वर्ष दो मार्च को सिउड़ी थाना के भट्टाचार्यपाड़ा निवासी गौतम दास की शादी नदिया जिले के तेहहटा की अहनार के साथ धूमधाम से हुयी. शादी के कुछ दिन बाद ही घर में कलह शुरू हो गई. इसे देखते हुये गौतम पत्नी को लेकर परिजनों से अलग िकराये के मकान में रहने लगा. बावजूद इसके कलह में कमी नहीं हुई. अहनार ने पति, भसुर और ससुर के खिलाफ सिउड़ी थाने में मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना का मामला दायर कर दिया. आठ जनवरी को सिउड़ी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई.
इस दौरान पति-पत्नी के बीच दरार और बढ़ गई. दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहे. पति का आरोप था कि पत्नी ही उसे उल्टा मारती, पिटती है. जज ने गौतम से पूछा कि उसका वजन कितना है. उसने अपना वजन 72 किलो बताया. अहनार से भी उसका वजन पूछा. उसने अपना वजन 57 किलो बताया. इस पर जज ने दोनों को सात दिनों के लिए अलग घर लेकर एक साथ रहने को कहा. इस पर पति ने आर्थिक तंगी का रोना रोया. सोच-विचार के बाद जज ने दोनों को अपनी जेब से खर्च कर तीन दिनों के लिए होटल में रहने के लिए भेज दिया.
सरकारी वकील रंजीत गंगोपाध्याय ने कहा िक जज ने जो निर्देश दिया है, वह अभूतपूर्व है. नवदंपती के बीच बढ़ी दरार को पाटने के उद्देश्य से ही जज ने स्वयं खर्च वहन कर उन्हें तीन दिनों के लिए एक साथ होटल में रहने को भेजा है. सब ठीक हो जायेगा. ऐसी उम्मीद है. जज के निर्देश के बाद पति-पत्नी की भाषाशैली ही बदल गई. एक दूसरे का हाथ पकड़ अदालत से दोनों होटल के लिये निकल गये. पति गौतम से पूछे जाने पर उसने कहा कि जज का निर्देश मानना ही पड़ेगा. पत्नी अहनार ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है िक जज साहब ने कुछ सोच विचार कर ही हमें होटल में भेजा है. 19 जनवरी को दोनों को पुनः कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. न्यायाधीश के फैसले को सुनकर अधिवक्ताओं तथा परिजनों को उम्मीद है िक नवदंपत्ति के बीच तीन दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जायेगा.
िशविर में Ø264 नेत्र रोगियों की जांच: दुर्गापुर. दामोदर घाटी निगम के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत पंचेत हिल अस्पताल ने नेताजी आई अस्पताल, रामचंद्रपुर, पुरुलिया एवं लेदाहड़िया ग्राम पंचायत तथा ग्रामवासीगण के सहयोग से लेदाहड़िया मध्य विद्यालय प्रांगण में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच सह ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया. उद्घाटन डीवीसी, पंचेत के मुख्य अभियंता और परियोजना प्रधान प्रदीप कुमार सिकदर ने किया. इसमें समीपवर्ती इलाकों के 264 नेत्र रोगियों की जांच की गई. इसमें से 117 मरीजों की आंखों की परेशानी को देखते हुए उनकी पहचान ऑपरेशन के लिए हुई. इन्हें ऑपरेशन के लिए पुरुलिया के नेताजी आई अस्पताल भेज दिया गया. मौके पर डॉ. एके मिश्रा, डॉ. सी माझी, डॉ. एस कुमार आदि उपस्थित थे.

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