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मेमारी बस स्टैंड के भूमि मालिकों को मिला भुगतान
आसनसोल/ बर्दवान : राज्य सरकार ने मेमारी मे बसस्टैंड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहित किया था. कोर्ट के निर्धारित मूल्य पर भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान किया गया. इस मद में 2,03,30,333 रूपये का भुगतान किया गया. सनद रहे कि जमीन की कीमत न मिलने पर भूमि मालिकों ने बर्दवान जिला कोर्ट के प्रथम […]
आसनसोल/ बर्दवान : राज्य सरकार ने मेमारी मे बसस्टैंड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहित किया था. कोर्ट के निर्धारित मूल्य पर भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान किया गया. इस मद में 2,03,30,333 रूपये का भुगतान किया गया. सनद रहे कि जमीन की कीमत न मिलने पर भूमि मालिकों ने बर्दवान जिला कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त जिला व दायरा जज शेख महम्मद रेजा के समक्ष अपील की.
लंबी सुनवाई के बाद जिला प्रशासन की उपेक्षा से नाराज कोर्ट ने जिलाधिकारी के बंगला और प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय की निलामी का आदेश दिया ताकि भूमि मालिकों को मुआवजा मिल सके. 15 मार्च को निलामी की तिथि निर्धारित की गयी. निलामी प्रक्रिया में कोई शामिल नहीं हुआ. इधर जिलाधिकारी ने राज्य परिवहन सचिव को पुरे मामले से अवगत कराया. इसके बाद भूमि मालिकों की बकाया राशि भुगतान पर सहमति बनी. राज्य सरकार ने दो चेक के जरिए बकाया राशि जमा की.
अदालत सूत्रो के मुताविक राज्य सरकार ने मेमारी के आनंदबाजार के शंभुनाथ पाठक का 48 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है. आनंदबाजार के निवासी बिष्णुनारायण पाठक और मधुसूदन पाठक के 1.2 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गयी है. सरकारी कानून के मुताविक अधिग्रहित जमीन का मूल्य सरकार देती है. जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से नाराजगी जताकर जमीन मालिको ने प्रथम अतिरिक्त जिला व दायरा अदालत में मामला दर्ज किया. अदालत ने 2015 मे जमीन का मूल्य के जरिए शंभूनाथ को 90 लाख 81 हजार 50 रुपये और मधुसूदन को दो करोड 42 लाख नौ हजार 700 रुपये चुकाने का आदेश दिया.
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