अदालत में मुख्य सचिव की फिलहाल हाजिरी नहीं

कोलकाता : राज्य के चाय पर्यटन संबंधी मामले में फिलहाल राज्य के मुख्य सचिव को कलकत्ता हाइकोर्ट में हाजिरी नहीं देनी होगी, लेकिन इस संबंध में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर की अदालत के निर्देश का पालन जिस अधिकारी ने नहीं किया है, उसे खोज कर फिर से दो हफ्ते के भीतर अदालत में राज्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 7, 2018 1:43 AM
कोलकाता : राज्य के चाय पर्यटन संबंधी मामले में फिलहाल राज्य के मुख्य सचिव को कलकत्ता हाइकोर्ट में हाजिरी नहीं देनी होगी, लेकिन इस संबंध में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर की अदालत के निर्देश का पालन जिस अधिकारी ने नहीं किया है, उसे खोज कर फिर से दो हफ्ते के भीतर अदालत में राज्य को हलफनामा दाखिल करना होगा.
सोमवार को यह निर्देश न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार और न्यायाधीश अरिंदम मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. उल्लेखनीय है कि दार्जिलिंग के एक चाय बागान ने ‘टी-टूरिज्म’ परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति न मिलने पर चाय प्रबंधन हाइकोर्ट पहुंचा था. न्यायाधीश अनिरुद्ध बसु ने जीटीए को निर्देश दिया कि परियोजना पर विचार किया जाये. राज्य की ओर से जीटीए को इसकी जानकारी दी गयी.

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