24.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लेटेस्ट वीडियो

पुलिस अधिकारी संजय की याचिका पर सुनवाई चार को

Advertisement

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सुनवाई पर रोक लगाने की अपील कलकत्ता हाइकोर्ट में हुई सुनवाई, रानीगंज में पदास्थापन का विरोध आसनसोल : आसनसोल निवासी सुद्धदेव दास की पुलिस प्रताड़ना मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय में सोमवार को पुलिस अधिकारी संजय चक्रवर्ती के मामले की सुनवाई चार जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. ज्ञात […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

Advertisement

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सुनवाई पर रोक लगाने की अपील

कलकत्ता हाइकोर्ट में हुई सुनवाई, रानीगंज में पदास्थापन का विरोध

आसनसोल : आसनसोल निवासी सुद्धदेव दास की पुलिस प्रताड़ना मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय में सोमवार को पुलिस अधिकारी संजय चक्रवर्ती के मामले की सुनवाई चार जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा संजय चक्रवर्ती और अनन्या दे के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के आदेश को कोलकाता उच्च न्यायालय में पुलिस अधिकारी संजय चक्रवर्ती ने चुनौती दी थी.

श्री चक्रवर्ती ने अपने दायर याचिका में अनुसूचित जाति आयोग के कार्रवाई पर रोक की मांग की है. सुद्धदेव दास के अधिवक्ता नंद बिहारी यादव ने कहा कि 17 जून को सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में मामला सूचीबद्ध था और संजय चक्रवर्ती के वकील ने रोक की अवधि बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की थी जिसे उच्च न्यायालय ने ठुकराते हुए चार जुलाई को मूल याचिका पर सुनवाई होने तक रोक लगा दी है. इस याचिका में उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आदेश को सुनवाई होने तक रोक लगा दी है.

इसी बीच संजय चक्रवर्ती को रानीगंज थाना का प्रभारी बनाये जाने पर अधिवक्ता श्री यादव ने कहा कि उनको प्रभार दिया जाना पुलिस नियम और मैनूअल के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है. उन्होंने कहा कि जिस पुलिस अधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लिया है उसे विधि व्यवस्था के थानेदार का पद पर पोस्टिंग करना पुलिस नियमावली का सरासर उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत आयोग से की जायेगी और श्री चक्रवर्ती के बहाल करने के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement

अन्य खबरें

Advertisement
Advertisement
ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snaps News reels