हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
बर्दवान : रामबिलास साव हत्याकांड में कालना अनुमंडल अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को उम्र कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त एक साल की सजा का प्रावधान किया. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल ने यह फैसला सुनाया. कालना नगर के महिषमर्दिनी इलाके […]
बर्दवान : रामबिलास साव हत्याकांड में कालना अनुमंडल अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को उम्र कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त एक साल की सजा का प्रावधान किया. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल ने यह फैसला सुनाया.
कालना नगर के महिषमर्दिनी इलाके में रामबिलास साव 10 अक्तूबर, 2015 को अपने मकान में बस्ता सिलाई कर रहा था. स्थानीय कुछ युवकों ने उससे शराब पीने के लिए राशि की मांग की. उसके इंकार करने पर विवाद शुरू हो गया. युवकों ने उस पर हमला कर दिया. उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई.
जब उसकी पत्नी गीता साव उसे बचाने गयी तो उसके साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद घायल रामबिलास को कालना अनुमंडल अस्पताल में भरती किया ,गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए कोलकात्ता के एसएसकेएम अस्पताल में दाखिल कराया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
इस सिलसिले में पुलिस ने पांच आरोपियो को गिरफ्तार किया. सबके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इनमें से तीन को दोषी माना तथा साक्ष्यों के अभाव में दो को बेकसूर रिहा कर दिया. कोर्ट ने लेलो लोहार, नीलु बाग और हरि मल्लिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारादंड का आदेश दिया. अदालत के आदेश पर मृतक के परिजनों ने खुशी जताई.दूसरी ओर सजाप्राप्त आरोपियों के परिजनों ने कहा कि वे इस निर्णय के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे.