20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मॉब लिचिंग मामले में एक महिला समेत 12 लोगों को आजीवन कारावास

पानागढ़ : मॉब लिचिंग की घटना दो व्यक्तियों की सामूहिक पिटाई कर नृशंस हत्या मामले में एक महिला समेत 12 लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कालना महकमा अदालत के एसीजीएम न्यायाधीश तपन कुमार मंडल दोषियों को अपराधी करार देते हुए यह सजा सुनायी. क्या है घटना घटना के संबंध में […]

पानागढ़ : मॉब लिचिंग की घटना दो व्यक्तियों की सामूहिक पिटाई कर नृशंस हत्या मामले में एक महिला समेत 12 लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कालना महकमा अदालत के एसीजीएम न्यायाधीश तपन कुमार मंडल दोषियों को अपराधी करार देते हुए यह सजा सुनायी.

क्या है घटना
घटना के संबंध में बताया जाता है कि 20 जनवरी 2017 को नदिया जिले के राघवपुर से पांच दिन मजदूर पूर्व बर्दवान जिले के कालना थाना के बारुईपाड़ा आये हुए थे. बताया जाता है कि उक्त पांचों मजदूरों को पकड़कर स्थानीय कुछ लोगों ने बच्चा चोर के संदेह में उनकी बेरहमी से पिटाई की.
इस कदर पिटाई की कि उक्त लोगों में दो मजदूरों की मौके वारदात पर ही मौत हो गयी. बाकी को सूचना के बाद पुलिस ने बरामद कर अस्पताल में भर्ती कराया था. इस घटना में दो मजदूर अनिल विश्वास तथा मानिक सरकार की मौत हो गयी थी. इस घटना में रंजन विश्वास, मधुमंगल तरफदार तथा समीर दास गंभीर रूप से घायल हुए थे.
घटना के दिन ही मृतक अनिल विश्वास के पुत्र राजू विश्वास ने कालना थाना में हमलावरों के खिलाफ मामला दायर किया था. जांच पड़ताल कालना थाना पुलिस ने करते हुए हमला में व्यवहार किये गये अस्त्र तथा मृतकों के रक्त से सने कपड़े आदि बरामद किए थे.
प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना तथा उक्त कपड़े व अस्त्र की शिनाख्त की थी. इस घटना में जख्मी अन्य तीनों मजदूरों ने टीआई परेड के दौरान हमलावरों की शिनाख्त की. घटना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग तथा अन्य लोगों के बयान पुलिस ने दर्ज किये.
फारेंसिक जांच के बाद तथ्यों के सटीक पाये जाने के बाद पुलिस ने एक नाबालिग तथा एक महिला समेत 26 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में जमा किया. अदालत में सुनवाई के दौरान 57 प्रत्यक्षदर्शियों ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज किया. 19 लोगों पर मामला चला. सात लोग बेकसूर खलास हुए. 11 लोगों को अदालत ने दोषी पाया. जमानत पर रिहा एक और आरोपी को दोषी करार दिया गया.
कुल 12 लोगों को अदालत ने दोषी ठहराया था. इस घटना के छह आरोपी अब भी फरार बताये जा रहे हैं. सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने आरोपियों को धारा 149, 326,307, 302 के तहत दोषी करार दिया है. सोमवार को फैसला सुनाते हुए एक महिला समेत 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट में सुनायी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें