हत्यारे को उम्रकैद की सजा

दुर्गापुर : इरानी बस्ती के बाशिंदा नजीर अली की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पांडेश्वर डालुरबांध आठ नंबर के विनय साव को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे प्रसुन्न भट्टाचार्या ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है. यही नहीं अवैध हथियार रखने के आरोप में उसे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2015 12:51 AM

दुर्गापुर : इरानी बस्ती के बाशिंदा नजीर अली की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पांडेश्वर डालुरबांध आठ नंबर के विनय साव को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे प्रसुन्न भट्टाचार्या ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है.

यही नहीं अवैध हथियार रखने के आरोप में उसे एक हजार रुपये जुर्माना के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया है. मृतक के पिता अली खान ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि खुदा के घर में अंधकार नहीं है. उन्होंने उनकी फरियाद सुन ली. उनके दिवंगत बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी.

सरकारी वकील ने कहा कि वर्ष 2011 में 23 जनवरी को नजीर अली और उनका भतीजा सलीम अली ने रात को पांडेश्वर मोड़ स्थित पान दुकान में पान खरीदने पहुंचे. उस समय विनय साव किसी बात को लेकर दुकानदार से झगड़ा कर रहा था. नजीर ने बीच-बचाव की कोशिश की तो विनय ने पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी. अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गयी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया. इधर, आरोपी के वकील कल्लोल घोष ने कहा कि वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे.

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